उच्चतम न्यायालय ने आज अपना ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। न्यायालय ने बोला कि केन्द्र सरकार तीन महीने में मंदिर निर्माण की योजना बनाएं।
न्यायालय ने मस्जिद के लिए अलग जमीन देने का आदेश दिया। निर्णय पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के एडवोकेट जफरयाब जिलानी ने बोला कि हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं लेकिन हम इस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई की समाचार के मुताबिक, न्यायालय के बाहर जिलानी बोला कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने बोला कि न्यायालय का निर्णय पढ़कर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे।
उन्होंने बोला कि, न्यायालय का निर्णय देश में सामाजिक सौहार्द बानाए रखने के पक्ष में हैं। न्यायालय ने जो ऑब्जरवेशन दिए हैं उनमें से कुछ प्वाइंट से हम सहमत नहीं है। उन्होंने बोला कि मुस्लिम व्यक्तिगत लॉ बोर्ड की बैठक में हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे।