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अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग का बड़ा कदम, रिश्वत मामले में गौतम अदाणी और उनके भतीजे सागर तलब

अदाणी समूह के संस्थापक और चेयरमैन गौतम अदाणी व उनके भतीजे सागर अदाणी को अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने समन जारी किया है। एसईसी ने उन्हें आकर्षक सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन डाॅलर (2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने के आरोप पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। अदाणी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म आवास और उनके भतीजे सागर के उसी शहर स्थित बोदकदेव आवास पर समन भेजकर 21 दिनों के मांगा गया गया है।

न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से 21 नवंबर को भेजा गया नोटिस
न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आरे से से 21 नवंबर को भेजे गए नोटिस में कहा गया है, “इस समन की आप तक तामील के 21 दिनों के भीतर (जिस दिन आपको यह समन मिला, उसे छोड़कर)…आपको वादी (एसईसी) को संलग्न शिकायत का उत्तर या संघीय सिविल प्रक्रिया नियम 12 के अंतर्गत एक प्रस्ताव तामील कराना होगा।” इसमें कहा गया है, “यदि आप जवाब देने में विफल रहते हैं, तो शिकायत में मांगी गई राहत के लिए आपके खिलाफ डिफॉल्ट रूप से निर्णय दर्ज किया जाएगा। आपको अपना जवाब या प्रस्ताव भी अदालत में दाखिल करना होगा।”

265 मिलियन डाॅलर की रिश्वत देने पर कथित रूप से सहमति देने का आरोप
बुधवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में खोले गए अभियोग पत्र के अनुसार, गौतम अदाणी, 62, और उनके भतीजे सागर सहित सात अन्य प्रतिवादियों, जो समूह की अक्षय ऊर्जा इकाई अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में निदेशक हैं, ने आकर्षक सौर ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने के लिए लगभग 2020 से 2024 के बीच भारतीय सरकार के अधिकारियों को लगभग 265 मिलियन डालर की रिश्वत देने पर कथित रूप से सहमति व्यक्त दी, जिससे कंपनी को 20 वर्षों में 2 अरब डॉलर का लाभ मिलने की उम्मीद थी।

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