सुप्रीम कोर्ट ने दिया ब्रजेश ठाकुर को पटियाला जेल शिफ्ट करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस मामले में मंगलवार को मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की जेल बदलने के आदेश दिए हैं, वहीं अदालत ने बिहार सरकार की पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी ना होने पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने मामले पर ढीले रुख को लेकर बिहार सरकार को भी लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रजेश को पंजाब की हाई सिक्योरिटी पटियाला जेल में शिफ्ट किया जाए।

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मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में कई लड़कियों के साथ रेप पर कोर्ट ने बिहार सरकार को भी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि मंजू वर्मा अगर मंत्री हैं तो वो कानून से ऊपर नहीं हो जाती हैं। पूरे केस में उनके साथ कई चीजें संदिग्ध हैं, आखिर उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। कानून का किसी कोई डर नहीं है, हद हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उन सीबीआई अफसरों की भी लिस्ट मांगी है, जिन्होने 20 सितंबर से अब मुजफ्फरपुर मामले की जांच की है। मामले की जांच कर रही सीबीआई की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 सितंबर को सीबीआई की जो टीम थी और अभी जो टीम जांच कर रही है उनकी लिस्ट दाखिल करें।

वकील के ये बताने पर कि बालिका गृह में लड़कियों को ड्रग्स दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी और गुस्सा जताया। अदालत ने कहा, छोटी लड़कियों को इसलिए ड्रग्स दिया जा रहा था कि उनका रेप किया जा सके, आखिर ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामले की बुधवार को फिर सुनवाई करेगा। बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण, रेप और ड्रग्स दिए जाने की जांच सीबीआई कर रही है। इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर है, जो फिलहाल बिहार केभागलपुर जेल में बंद है।

इस केस में घटना के समय बिहार सरकार में मंत्री रही मंजू वर्मा का नाम भी सामने आया है। जिसके बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उनके चंद्रेश्वर वर्मा पर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ संबंध होने के आरोप हैं। ब्रजेश ठाकुर से संबंधों को लेकर मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।