सुप्रीम न्यायालय ने पाक के कब्जे वाली कश्मीर (पीओके) व गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की.
न्यायालय ने पीओके व गिलगित को संसदीय क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध करने वाली जनहित याचिका दायर करने वाले रॉ के पूर्व ऑफिसर पर 50,000 रुपये जुर्माना लगाया .
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका दायर करने वाले रॉ के पूर्व ऑफिसर राम कुमार यादव पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया व इसे ‘कानूनी रूप से अस्थिर’ करार दिया.
याचिका में बोला गया है कि पीओके व गिलगित सरकार द्वारा 24 विधानसभा सीटें बनाई गई है क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय है जो पाक के कब्जे में हैं. याचिका में बोला गया है कि विधानसभा सीटों की तर्ज पर केन्द्र सरकार को क्रमश: पीओके व गिलगित में दो लोकसभा सीटें निर्धारित करने का आदेश दिया जाए.