सरकार ने दुकानदारों के खिलाफ उठाया यह सख्त कदम, अब ग्राहक इस जगह कर सकेंगे शिकायत

 सर्विस चार्ज की आड़ में ग्राहक को लूटने के मुद्दे में सरकार ने सख्ती दिखाई है कंज्‍यूमर मिनिस्‍टर रामविलास पासवान ने बोला है कि उपभोक्ता बिल एक्ट का रूप ले चुका है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 में CCPA का गठन किया गया है इसकी मदद से सभी कंज्यूमर न्यायालय  फोरम का नाम बदल कर कंज्यूमर कमीशन हो जाएगा पहले न्यायालय या फोरम उसी केस को देखेगा जो उसके पास जाकर शिकायत करेगा इसके अतिरिक्त CCPA के पास Suo moto जारी करने का भी अधिकार होगा

कर सकते हैं शिकायत
पहले CCPA का प्रोविजन नहीं था CCPA ग्राहक को यह ताकत देता है कि अगर आपने समान नहीं खरीदा है या खरीदने से पहले भी आप शिकायत कर सकते हैं मसलन आपको पता है कि किसी प्रोडक्‍ट में कुछ गड़बड़ी है तो आप खरीदने से पहले भी उसकी शिकायत कर सकते हैं प्रोडक्‍ट की क्‍वालिटी चेक करने के लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगा, जिसमें CCPA के भी ऑफिसर होंगे, साथ ही सभी सेक्टर के प्रतिनिधि होंगे

ग्राहक का अधिकार बढ़ा
ज्यादातर उपभोक्ता के पास जानकारी का अभाव रहता है उनको यह नहीं मालूम होता है कि कोई शिकायत कहां करे इस समस्या को भी CCPA की मदद से दूर किया जाएगासाथ ही न्यायिक प्रक्रिया को भी आसान बनाया जाएगा पहले सामान जहां से खरीदते थे वहीं शिकायत करनी होती थी अब उपभोक्ता कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं उन्हें इसके लिए एडवोकेट करने की भी आवश्यकता नहीं है

लाखों केस पेंडिंग
कंज्यूमर न्यायालय में लाखों केस पेंडिंग हैं मसलन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 लाख 50 हजार केस लंबित है इसकी एक बड़ी वजह है कि कई पद खाली पड़े हैं जो मेम्बर या चेयरमैन हैं, उनसे लगातार आग्रह है कि खाली पदों को जल्द भर जाए जज को नए बिल के तहत नहीं रखा गया है उपभोक्ता नियमों का मकसद ग्राहकों को न्याय दिलाना है ना कि न्यायालयकचहरी के चक्कर लगवाना

सख्त प्रावधान
कानून में मीडिया (प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक) को लेकर भी कई प्रोविजन किए गए हैं मीडिया से बोला गया है कि जितना लिखित दिया गया है सिर्फ उतना ही प्रचारित करना या दिखाना हैसेलिब्रिटी जो ब्रांड का प्रचार करते हैं, उनके लिए बोला गया है कि जितना लिखा दिया गया है सिर्फ उतना ही बोले इसके अलग कुछ नहीं करना है बता दें, सेलिब्रिटी के लिए कारागारका प्रोविजन नहीं है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर आजीवन जेल का भी प्रोविजन है

मैन्युफैक्चरिंग डेट
हालांकि, सेलिब्रिटी जो ब्रांड का प्रचार करते हैं उनपर जुर्माना का प्रोविजन है सेलिब्रिटी के विरूद्ध 10 लाख रुपये तक जुर्माना  1 वर्ष तक प्रचार करने पर रोक के भी प्रोविजन शामिल किए गए हैं पासवान ने बोला कि यह सब कुछ अभी सिर्फ एक्ट में है, रूल जल्द बनेंगे 3 महीने में सारे रूल बन कर तैयार हो जाएंगे हर सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट होना महत्वपूर्ण है