सरकार ने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक किया संशोधित

 हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित मकान किराया भत्ता (एचआरए) 1 अगस्त से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है. हरियाणा प्रदेश के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश की अनुपालना के तहत यह आदेश जारी किया है. अब कर्मचारियों को शहरों की आबादी के मुताबिक बेसिक सैलरी का 8, 16  24 फीसद किराया भत्ता दिया जाएगा.

वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न शहरों  कस्बों में तैनात प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को संशोधित मकान किराया भत्ता दिया जाएगा. इस बदलाव के बाद कर्मचारियों  अधिकारियों को 1190 रुपये से लेकर 6 हजार रुपये तक का फायदा होगा. सरकार ने आबादी के हिसाब से एचआरए की न्यूनतम राशि भी निर्धारित की है. एचआरए में संशोधन होने के बाद प्रदेश सरकार के लगभग तीन लाख कर्मचारी और अधिकारियों को फायदा होगा.

नए बदलाव के तहत 50 लाख या इससे अधिक आबादी वाले शहरों को एक्स श्रेणी में रखा गया है. ऐसे शहरों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को 24 फीसद या न्यूनतम 5400 रुपये एचआरए प्रदान किया जाएगा. इसी तरह 5 लाख या इससे ज्यादा या 50 लाख से कम आबादी वाले शहरों को वाई श्रेणी में रखा जाएगा. ऐसे शहरों में तैनात कर्मचारियों को 16 फीसद या न्यूनतम 3600 रुपये मकान किराया भत्ता दिया जाएगा.