बाफोर्स मुद्दे की जाँच फिर से प्रारम्भ, न्यायालय ने CBI की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा…

अदालत ने बाफोर्स मुद्दे की जाँच फिर से प्रारम्भ किए जाने के मामले पर CBI से पूछा है कि क्या दोबारा जाँच करने के लिए एजेंसी को अदालती अनुमति की आवश्यकता है. न्यायालय ने यह सवाल CBI की अर्जी पर सुनवाई करते हुए पूछा है. न्यायालय ने इस विषय में महत्वपूर्ण कानून और फैसला पेश करने का आदेश CBI को दिया है.


राऊज एवेन्यू न्यायालय के जज नवीन कश्यप ने एजेंसी को दस्तावेज पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है. न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई के लिए उसे उच्चतम न्यायालय से बोफोर्स का फाइल मंगाना पड़ेगी. न्यायालय के समक्ष अर्जी दायर कर CBI ने बोला है कि इस मुद्दे में कुछ नए तथ्य सामने आए हैं जिनकी जाँच करना महत्वपूर्ण है. केस की आगे जाँच के लिए न्यायालय अनुमति प्रदान करे.

मुद्दे में आरोपी रहे हिंदुजा बंधुओं द्वारा एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिए जाने के बाद यह मुद्दा गर्माया गया. तीस हजारी न्यायालय ने साक्ष्य न होने के मद्देनजर 2011 में केस की सुनवाई बंद कर दी थी.