बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको को कोर्ट ने दी जमानत

जालंधर के पूर्व बिशप फ्रैंको मुलक्कल पर चार साल पहले नन के साथ रेप करने का आरोप लगा था, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत दे दी है। फ्रैंको को 21 सितंबर को केरल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उनसे कई बार पूछताछ की गई थी। हालांकि कोर्ट ने फ्रैंको को आदेश दिया है कि वह केरल में ना आएं और ना ही किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करें। फ्रैंको से कहा गया है कि वह अपने पासपोर्ट को जमा कराएं।

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इसी वर्ष जून माह में फ्रैंको पर नन ने पुलिस से यह शिकायत दर्ज कराई थी कि मुल्लकल ने 2013 से 2016 के बीच उनके साथ 13 बार रेप किया है। जानकारी के अनुसार यह नन पंजाब स्थित मिशनरीज ऑफ जीसस समूह की सदस्य भी है और खुद केरल में तीन कॉन्वेंट भी चलाती हैं। फ्रैंको पर आरोप है कि उन्होंने नन के साथ जबरन यौन संबध बनाया था। नन के वकील का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में अबतक 81 लोगों का बयान दर्ज किया है और यह आंकड़ा और बढ़ सकता है। इससे पहले निचली अदालत ने फ्रैंको की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।