पटाखे जलाने के समय को लेकर SC ने बरती नरमी

सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में दिवाली पर जलाए जाने वाले पटाखों के समय और क्वालिटी पर दिए गए अपने आदेश में संशोधन किया है।

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पटाखों पर पाबंदी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल का उसका आदेश दिल्ली एनसीआर के लिए है, दूसरे राज्यों के लिए नहीं। कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल की समयावधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि पटाखों का इस्तेमाल एक दिन में दो घंटे से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। राज्य सरकारें समय नहीं बढ़ा सकती हैं लेकिन पटाखों के इस्तेमाल के लिए शेड्यूल बदल सकती हैं।

बता दें कि तमिलनाडू सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि पटाखों का इस्तेमाल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक करने की इजाजत दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखों का इस्तेमाल की अनुमति दी है।

23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने से इनकार करते हुए केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उत्पादन की अनुमति दी जिससे प्रदूषण कम होता है।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने फ्लिपकार्ट और एमेजन जैसी ई- व्यापारिक वेबसाइटों को उन पटाखों की बिक्री करने से रोक दिया था जो निर्धारित सीमा से अधिक शोर करते हैं। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से, देश में पटाखों के निर्माण और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध के लिये दायर याचिका पर यह आदेश दिया था।