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न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को दिया बड़ा झटका, जानिए ये है वजह

सुप्रीम न्यायालय ने मंगलवार को सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की मांग वाली याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से मना कर दिया है. न्यायालय ने मुद्दे को छुट्टी के बाद एक उपयुक्त बेंच के पास सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है.

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न्यायालय का बोलना है कि डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल  अन्य राज्यों में अपनी हड़ताल वापस ले ली है, ऐसे में याचिका पर सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है. न्यायालय ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करने से इंकार किया, लेकिन बोला कि वह चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा से जुड़े व्यापक मामले का अभी निपटारा नहीं कर रहा है.

देशभर के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग लेकर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भी कोर्ट पहुंचा. आईएमए ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है. साथ ही आईएमए ने इस मुद्दे में याचिकाकर्चा अलक आलोक श्रीवास्तव द्वारा बताए गए कारणों का समर्थन किया है.

बता दें इससे पहले जस्टिस दीपक गुप्ता  सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने सोमवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग के बाद इसे मंगलवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी. इस याचिका में सरकारी अस्पतालों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का आदेश देने की मांग भी की गई है.