न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा को नहीं दी इस देश में जाने की अनुमति, जानिए ये है वजह

 धनशोधन मुद्दे में कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पति व व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा की आज दिल्ली की एक न्यायालय में सुनवाई हुई।

रॉबर्ट वाड्रा ने न्यायालय से विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा को अमेरिका व नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, वाड्रा लंदन जाने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली है।

अदालत के आदेश के बाद रॉबर्ट वाड्रा 6 हफ्ते के लिए विदेश जा सकते हैं। व इन 6 हफ्ते में अगर किसी तरह का लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है, तो वह लागू नहीं होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी अर्जी में बोला था कि वे बीमार हैं व यही वजह है कि वे इलाज कराने के लिए लंदन जाना चाहते हैं। न्यायालय में पिछली सुनवाई के बाद जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वाड्रा को समन भेजा तो वह हाजिर नहीं हुए थे।

आपको बता दें कि मंगलवार को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष हाजिर होना है। पिछली समन में वे हाजिर नहीं हुए थे, ऐसे में उन पर सवालों की बौछार हो सकती है। रॉबर्ट वाड्रा का पासपोर्ट अभी न्यायालय के पास जमा है। ऐसे में उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दाखिल कर न्यायालय से पासपोर्ट रिलीज़ करने का आग्रह किया है। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय की ओर से रॉबर्ट वाड्रा के इस आग्रह का विरोध किया गया है। रॉबर्ट वाड्रा ने बोला था कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है, इसके उपचार के लिए उन्हें लंदन जाना है।