तमिलनाडु में सिर्फ 2 घंटे छोड़ सकेंगे पटाखे

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान तमिलनाडु में दो घंटों तक पटाखे छोड़ने का आदेश दिया। लेकिन यह दो घंटे का स्लॉट राज्य सरकार द्वारा तय किया जाना है।

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सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि जो पटाखें चलाए जाएं वो कम धुएं और आवाज वाले हों ताकि प्रदूषण ना फैले। सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों की बिक्री पर से भी कुछ शर्तों के साथ रोक हटाई है। इसके तहत पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी है।साथ ही कोर्ट ने पटाखों का स्टॉक 2 हफ्ते में खत्म करने की समय सीमा बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है।