ख़ालिदा ज़िया को भ्रष्टाचार के मामले में सात साल की क़ैद

बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया और तीन अन्य को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात सालों की क़ैद की सज़ा सुनाई है.

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ख़ालिदा के ख़िलाफ़ सात साल पहले मामला दर्ज किया गया था. सोमवार को जज अख़्तरुज़ज़ामन ने सज़ा सुनाई.

कोर्ट ने 10 लाख टका का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने के एवज में छह महीने अतिरिक्त जेल में रहना होगा. फ़रवरी महीने से ख़ालिदा ज़िया एक और भ्रष्टाचार के मामले में पांच साल की सज़ा काट रही हैं. .

एंटी-करप्शन कमिशन (एसीसी) ने आठ अगस्त, 2011 को तेज़गांव पुलिस स्टेशन पर ज़िया चैरिटबल ट्रस्ट में भ्रष्टाचार को लेकर ख़ालिदा के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कराया था.

मुक़दमे के अनुसार ख़ालिदा ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अज्ञात स्रोतों से अपने ट्रस्ट के लिए सवा तीन करोड़ टका का फंड लिया था. 16 जनवरी, 2012 को एसीसी ने ख़ालिदा के ख़िलाफ़ आरोपपत्र दाख़िल किया था. इसकी सुनवाई 19 मार्च, 2013 से शुरू हो गई थी.