उच्च न्यायालय ने मालेगांव ब्लास्ट के चार आरोपियों को दी जमानत

मालेगांव ब्लास्ट मुद्दे में शुक्रवार को गई जिन चार लोगों को उच्च न्यायालय से जमानत मिली है उनमें लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी  मनोहर नारवरिया शामिल हैं

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने चार आरोपियों को 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी है

इस मुद्दे में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहले ही जमानत मिल चुकी है

गौरतलब है कि , समीर कुलकर्णी  लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ने इस केस से रिहाई की अपील की है तीनों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में इसके लिए डिस्चार्ज पिटीशन दायर की हैबॉम्बे उच्च न्यायालय इनकी पिटीशन पर 29 जुलाई को आखिरी सुनवाई करेगा

प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से भाजपा सांसद चुनी गई हैं उन्होंने अपनी बेकार स्वास्थ्य का हवाला देते हुए सोमवार को स्पेशल न्यायालय में पेशी से एक दिन की छूट मांगी थी, जिसे एनआईए के स्पेशल जज वीएस पडालकर ने स्वीकार कर लिया था स्पेशल न्यायालय इस मुद्दे में नियमित सुनवाई कर रहा है

मालेगांव में ब्लास्ट 29 सितंबर 2008 में हुआ था ब्लास्ट के लिए बम को मोटर साइकिल में लगाया गया था इस ब्लास्ट में सात लोग मारे गए थे  100 से अधिक लोग घायल हुए थे प्रारंभ में घटना की जाँच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने की थी बाद में मुद्दा जाँच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया एनआईए ने अपनी जाँच में यह पाया कि घटना की साजिश अप्रैल 2008 में भोपाल में रची गई थी जबकि 24 अक्टूबर, 2008 को इस मुद्दे में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित  प्रज्ञा ठाकुर को हिरासत में लिया गया था तीन आरोपी फरार दिखाए गए थे

प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी का आधार ब्लास्ट में उपयोग की गई मोटर साईकिल थी यह मोटर साईकिल उनके (प्रज्ञा ठाकुर) नाम रजिस्टर्ड थी प्रज्ञा ठाकुर लगभग नौ वर्ष कारागार में रहीं बहरहाल, अप्रैल 2017 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 9 वर्ष कैद में रहने के बाद सशर्त जमानत मिल गई