अब व्यक्तिगत गाड़ियों पर पुलिस का स्टीकर लगाने पर हो सकती है ये बड़ी कार्रवाई, जानिए ऐसे…

महाराष्ट्र में अब व्यक्तिगत गाड़ियों पर पुलिस का स्टीकर लगाने वालों पर कार्रवाई हो सकती है निर्णय दिया है उच्च न्यायालय के इस निर्णय के मुताबिक अगर पुलिसवालों के व्यक्तिगत गाड़ियों पर भी पुलिस लिखा हुआ स्टीकर या फिर पुलिस का मानचिन्ह लगा हुआ देखा गया तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है

न्यायालय का बोलना है कि इस तरह से गाड़ियों पर पुलिस के स्टीकर लगाना अवैध है ऐसी स्थिति में गाड़ी में ये स्टीकर्स लगाने पर जिम्मेदार आदमी के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है

आमतौर पर पुलिस की असॉल्ट  पेट्रोलिंग वैन, बाईक्स  बड़ी गाड़ियों पर है जिससे यह पता चल जाता है कि यह पुलिस की वैन है बड़े महानगरों में गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर होना बड़ा कार्य करता है पार्किंग करने के लिए सरलता हो, इसलिए लोग गाड़ियों पर पुलिस का स्टीकर या फिर मानचिन्ह लगाने का चलन मुंबई जैसे महानगरों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है ऐसा मानचिन्ह लगाना कानूनी तौर पर गलत है, लेकिन फिर भी लोग अपनी सहूलियत के लिए नियम कानून तोड़ते थे पुलिसकर्मी अपने व्यक्तिगत गाड़ियों पर भी पुलिस का स्टीकर  मानचिन्ह लगाते थे

ठाणे के सत्यजित शहा ने इसके विरूद्ध मुहिम छेड़ी थी इस तरह से गैरकानूनी रुप से गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर लगाने पर कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिका उन्होंने दायर की थी जिस पर सुनवाई करते वक्त होर्ट ने ऐसे स्टिकर लगाना अवैध होने की बात कही है अब ऐसा करने पर कार्रवाई हो सकती है

वैसे तो महाराष्ट्र मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत ऐसे स्टीकर लगाने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है, लेकिन कार्रवाई नही हो रही थी जिसके लिए सत्यजित शहा ने कानूनी लड़ाई लड़ी है लोगों का भी बोलना है की इस तरह से स्टीकर लगाने वालों पर कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है पुलीस स्टिकर लिखी हुई गाड़ियों का प्रयोग किसी क्राईम के लिए भी होने कि सम्भावना है ऐसे में सिर्फ पुलिस विभाग की गाड़ियों पर ही स्टीकर लगाने की अनुमति दी जाए