आश्रम से जुड़ी दो महिलाओं से दुष्कर्म करने के आरोप में परमधाम न्यास के संचालक पर केस दर्ज

परमधाम न्यास के संचालक और क्रांति गुरू चंद्रमोहन महाराज पर उन्हीं के आश्रम से जुड़ी दो महिलाओं ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। राजपुर पुलिस ने शनिवार शाम घटनास्थल का निरीक्षण कर सहस्रधारा रोड पर मौजूद आश्रम से जुड़े लोगों के बयान कलमबंद किए।
पुलिस अधीक्षक नगर श्वेता चौबे ने बताया कि राजपुर थाने में शुक्रवार की रात को दो महिलाओं ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि वे परमधाम न्यास मुख्यालय दौराला के संचालक और क्रांति गुरु चंद्रमोहन महाराज के मिशन से जुड़ी है। चंद्रमोहन महाराज ने 18 जून 2018 को उनकी शादी कराई थी। चंद्रमोहन महाराज का सहस्त्रधारा के शेरा गांव में आश्रम है।

22 जून को पीड़ितों में से एक महिला मीटिंग में भाग लेने सहस्त्रधारा आश्रम आई थी। दिन में मीटिंग के बाद रात में वह आश्रम के टीन शेड के नीचे सो रही थी। इस दौरान आश्रम से जुड़ी दो महिलाओं ने उसे जगाया और कहा कि चंद्रमोहन महाराज ने उन्हें कमरे में बुलाया है।

चार लोगों पर दर्ज किया गया केस

आरोप है कि उक्त महिला कमरे में गई तो चंद्रमोहन महाराज ने अपने साथी कुलदीप के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि यदि मुंह खोला तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसी प्रकार साथी महिला से 17 जून को चंद्रमोहन महाराज ने दुष्कर्म किया।

पीड़ित महिला को धमकी दी गई कि उसकी अश्लील वीडियो क्लिप बना ली गई है। अगर उसने मुंह खोला तो उसे वायरल कर दिया जाएगा। पीड़िताओं की तहरीर पर उनका मेडिकल कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जिसमें चंद्रमोहन महाराज, कुलदीप और दो अन्य महिलाओं को आरोपी बनाया गया है। विवेचना में आने वाले तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।