
सरकार ने हाल में 2000 नए लाइसेंस जारी किए है। हाल ही में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम मंगलवार को 1.76 रुपये बढ़ गए हैं। अगर आप भी गैस एजेंसी लेने के लिए इच्छुक है तो आपको पहले से पूरी तैयारी करनी होगी। इसीलिए हम आपको नियम, शर्तों व प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहे है।
इन राज्यों में बांटे जाएंगे नए लाइसेंस
गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाइसेंस मिलने के बाद गैस एजेंसी को चालू करने में सामान्यतौर पर एक वर्ष का समय लग जाता है। इसमें तमाम स्थानीय प्रशासनिक मंजूरियां लेने के साथ ही साथ ऑफिस व गोदाम निर्माण भी शामिल है। नए डिस्ट्रीब्यूटर्स विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा व महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं राज्यों में उपभोक्ताओं की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ी है।
डीलरशिप के लिए ऐसे करें तैयारी
LPG डीलरशिप हासिल करने की बेहद कड़े नियम व शर्तें हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण है कि इस वर्ष जब गैस कंपनियां डीलरशिप के लिए आवेदन आमंत्रित करें तो आपके पास तैयारी पूरी होनी चाहिए।
स्टेप-1: देश की तीनों सरकारी कंपनियां इंडेन, हिंदुस्तान गैस व एचपी गैस समय-समय पर नए डीलर बनाने के लिए आवेदन आमंत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन योजना (आरजीजीएलवी) के तहत भी आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें गैस कंपनियां एजेंसी व गोदाम की जमीन के लिए कंपनियां वार्ड, मुहल्ला या निश्चित स्थान एडवरटाईजमेंट या नोटिफिकेशन में बताती हैं।
एप्लीकेशन भेजने के बाद एक निर्धारित तिथि पर कैंडिडेट का इंटरव्यू किया जाता है। इसमें विभिन्न आधार पर नंबर दिए जाते हैं। इन्हीं नंबरों के विभिन्न पैरामीटर्स आधार पर कैंडिडेट का इवैल्युएशन किया जाता है। इसका रिजल्ट नोटिसबोर्ड पर सभी पैरामीटर्स पर प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है।
स्टेप-2: मैरिट में अंकों के प्रदर्शित होने के बाद गैस कंपनी का एक पैनल सभी कैंडिडेट की दी गई डिटेल के विषय में फील्ड वैरिफिकेशन करता है। इसमें जमीन से लेकर सभी अन्य बातों की गहन पड़ताल की जाती है। इसके बाद ही गैस एजेंसी अलॉट की जाती है। इसके लिए कैंडिडेट को एक तय समय सीमा दी जाती है। इसके भीतर ही उसे गैस एजेंसी प्रारम्भकरनी होती है।
जरूरी शर्तें
गैस एजेंसी या डीलरशिप लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त पर्मानेंट एड्रेस व जमीन की होती है। कैंडिडेट के पास पर्मानेंट रेजिडेंस एड्रेस होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसके पास गैस एजेंसी कार्यालय व गोदाम के लिए पर्याप्त जमीन या स्थान भी होना चाहिए। जमीन किस मुहल्ले, वार्ड या स्थान पर होनी चाहिए, इसकी जानकारी एडवरटाईजमेंट में दी जाती है।इसके अतिरिक्त कैंडिडेट 10वी पास अवश्य होना चाहिए। साथ उसकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बैंक बैलेंस व डिपॉजिट राशि भी होनी चाहिए।
इन लोगों को मिलता है रिजर्वेशन
गैस एजेंसी के लिए सरकार द्वारा तय मानकों के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है। 50 प्रतिशत रिजर्वेशन सामान्य श्रेणी के लिए होता है। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ ही सामाजिक रूप से अक्षम लोगों, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी, सशस्त्र बल, पुलिस या सरकारी कर्मचारियों को भी रिज़र्वेशन दिया जाता है।
जमीन व डिस्ट्रिब्यूशन चैनल जरूरी
गैस एजेंसी हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपके पास पर्याप्त जमीन व सिलेंडर डिलिवरी के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए। गोदाम के लिए गैस कंपनी निर्धारित मानक तय करती है। सभी गोदाम का आकार, उसमें सुरक्षा के बंदोवस्त आदि इसी पर आधारित होते हैं।