हिंदुस्तान से फरार हुए नीरव मोदी को लंदन की न्यायालय ने फिर दिया ये तगड़ा झटका

हिंदुस्तान से फरार हुए हीरा व्यापारी नीरव मोदी को लंदन की वेस्टमिंस्टर न्यायालय ने तगड़ा झटका दिया है. न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है.वह अब 26 अप्रैल तक कारागार में ही कैद रहेगा. अब मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को की जाएगी. भगौड़े नीरव मोदी को आज वेस्टमिंस्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जहां नीरव मोदी की तरफ से एडवोकेट आनंद दूबे ने उसका न्यायालय में पक्ष रखा.

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने नीरव मोदी को सशर्त जमानत देने से मना कर दिया है. न्यायाधीश ने बोला है कि बैंक को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है. साक्ष्यों को नष्ट किया गया है. न्यायमूर्ति ने बोला है कि मेरे विचार में यह धोखाधड़ी का बेहद असामान्य मामला है . साथ ही ब्रिटिश न्यायाधीश ने बोला है कि, नीरव मोदी ने वानूआतू की नागरिकता लेने की प्रयास की थी, जो यह दर्शाता है कि वह किसी समय विशेष के दौरान हिंदुस्तान से दूर जाना चाहता था .

नीरव मोदी से सम्बंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्य जांच ऑफिसर को उनके प्रभार से मुक्त कर दिया गया है . हालांकि यहां एजेंसी मुख्यालय ने कुछ ही मिनटों में उस फैसला को पलट दिया गया है . संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोन यूनिट-1 के प्रभार से हटाने का आदेश पश्चिमी जोन के आला ऑफिसर विशेष निदेशक विनीत अग्रवाल ने जारी किया था