यूपी: बदल गए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम

गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत तो पड़ती ही है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको कई बार आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जनवरी 2019 से प्रदेश के लोगों को सुभीता मिलेगी। नए अनुबंध में डीएल आवेदन के प्रपत्रों की जांच आरटीओ कर्मी नहीं बल्कि एजेंसी के कर्मचारी करेंगे। वाराणसी के एआरटीओ प्रशासन अमित राजन राय ने बताया कि स्मार्ट कार्ड से डीएल जारी करने का काम निक्सी कंपनी के पास है। उससे नए सिरे से अनुबंध किया जा रहा है।

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* दूसरे दिन डीएल ऑल इंडिया रजिस्ट्रर में दर्ज किया जाएगा।

* तीसरे दिन डीएल आरटीओ मुख्यालय से जारी किया जाएगा।

* अगले चार दिनों के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस आवेदक के घर के पते पर पहुंच जाएगा।

कुल मिलाकर डाइविंग लाइसेंस आवेदक के घर पहुंचने में एक सप्ताह का समय लगेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग के अधियारियों ने ऐसा दावा किया है।

आपको बता दें कि अगर आपका पता बदल जाता है तो हेल्पलाइन नंबर पर डीएल का नंबर सहित नया पता दर्ज कराने पर डीएल भेजा जाएगा। नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश भर में ड्राइविंग लाइसेंस राजधानी लखनऊ में प्रिंट होंगे और यहीं से ही हर जनपद में आवेदकों के घर के पते पर भेजे जाएंगे। डीएल की डिलीवरी होते ही आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस आएगा और सात दिनों में घर पहुंचेगा।

अगर आपने अभी तक एक बार भी लाइसेंस नहीं बनवाया है तो आपको सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। लर्नर लाइसेंस के बाद ही परमानेंट लाइसेंस बन सकता है।