पूर्व विधायक ने होटल में पार्टी के बाद आधी रात को बंदूक की नोक पर अपनी बहू के साथ बनाया जबरदस्ती सम्बन्ध

भाजपा के पूर्व विधायक मनोज शौकीन पर उनकी बहू ने रेप का आरोप लगाया है। भाजपा से 2 बार विधायक रहे मनोज शौकीन के विरूद्ध उनकी बहू ने पश्चिम विहार थाने में एफ आई आर दर्ज कार्यवाई है। आरोप ​है कि पूर्व विधायक ने 31 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2019 की रात के बीच की रात बंदूक की नोक पर अपनी बहू के साथ रेप की घटा केा अंजाम दिया है।

पूर्व विधायक मनोज शौकीन मुंडका और नांगलोई जाट से एमएलए रहे हैं। FIR में पीड़िता ने कहा है कि 31 दिसंबर 2018 को उनके परिवार की एक होटल में पार्टी थी। पार्टी के बाद वो अपने पति के घर गई तो लगभग आधी रात को उनके ससुर ने रिवॉल्वर की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़िता ने FIR में दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़िता की ये FIR दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त 2019 को दर्ज की है।

पूर्व विधायक मनोज शौकीन मुंडका और नांगलोई जाट से एमएलए रहे हैं। FIR में पीडिता ने कहा है कि 31 दिसंबर 2018 को उनके परिवार की एक होटल में पार्टी थी। पार्टी के बाद वो अपने पति के घर गई तो लगभग आधी रात को उनके ससुर ने रिवॉल्वर की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया है। पीडिता ने FIR में दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीडिता की ये FIR दिल्ली पुलिस ने 8 अगस्त 2019 को दर्ज की है।

पीडिता ने FIR में दिल्ली पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीडित ने कहा है कि इस घटना से पहले भी वो अपने ससुराल वालों के विरूद्ध घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा चुकी है। पीडिता ने कहा है कि घरेलू हिंसा केस की सुनवाई के दौरान प्रोटेक्शन आफिसर ने उनसे कहा कि आपके साथ् जो कुछ भी गुजरा है उसे विस्तार से बताओं। पीडिता का कहना है कि उसके बाद ही वो अपनी आपबीती पुलिस के सामने कहने की हिम्मत जुटा पा रही है। पीडिता का कहना है कि उसका ससुर उसे धमकी देता था कि वो बीजेपी का बहुत बडा नेता है और उसके कई सांसदों से ताल्लुक है और उसका काई कुछ बिगाड नहीं पाएगा।

 

FIR के अनुसार, इसी साल सात जुलाई को क्राइम अगेंस्ट वीमेन सीएडब्ल्यू सेल में मेरी मां और पिता का उत्पीड़न हुआ था। इस संबंध में साकेत पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज है। बुधवार को जब मैं घरेलू हिंसा के मामले के संबंध में साकेत कोर्ट पहुंची और मेरा बयान लिखने के लिए प्रोटेक्शन अधिकारी से मिली, तो संबंधित प्रोटेक्शन अधिकारी ने मुझे मेरी तथा मेरे परिवार की सुरक्षा का आश्वासन दिया था इसके बाद मैंने अपनी घटना के बारे में अधिकारी तथा अपने परिजनों को बताया था।

पुलिस के मुताबिक, शौकीन के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 506 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस उपायुक्त (आउटर) सेजू पी। कुरुविला ने कहा, हमने मामले की जांच शुरू कर दी है और उचित कार्रवाई की जाएगी।